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बलुवाना न्यूज पंजाबबैंक से लिए लोन में गड़बड़ी करने के आरोप पति-पत्नी व देवर को दो-दो वर्ष की कैद व 9-9 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाईअबोहर, 22 दिसंबर (बलुवाना न्यूज पंजाब): अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत में सरकारी वकील जोसन व पुलिस ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर बैंक से लोन लेकर गड़बड़ी के आरोपी देशबंधू सुखीजा पुत्र भूपिंद्र, राजेश सुखीजा पुत्र भूपिंद्र, आदर्श सुखीजा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील तथा बैंक के वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए बैंक के साथ गड़बड़ी करने के आरोप में तीनों देशबंधू सुखीजा, राजेश सुखीजा, आदर्श सुखीजा को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष की कैद व 9-9 हजार रूपये जुर्मोने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार फाजिल्का कोआप्रेटिव बैंक के मैनेजर विनोद शर्मा के बयानों पर नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं.167, 168, 169, 22.08.17 भांदस की धारा 420, 417, 200, 177 व अन्य धाराओं में बैंक से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था।पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। तीनों आरोपी अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश हुए और अपनी जमानत करवाई। 5 वर्ष बाद तीनों आरोपियों को अदालत ने 2-2 वर्ष की कैद व 9-9 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।फोटो: 8 आरोपी (फाईल फोटो)।-- ABOHARक्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)हर प्रकार की खबरें, विज्ञापन, जी जन्मदिन, सालगिरह, शोक बेदखली, बेदखली बहाल करवाने, कोर्ट नोटिस संदेश प्रकाशित करवाने के लिए सम्पर्क करें

बलुवाना न्यूज पंजाब
बैंक से लिए लोन में गड़बड़ी करने के आरोप पति-पत्नी व देवर को दो-दो वर्ष की कैद व 9-9 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
अबोहर, 22 दिसंबर (बलुवाना न्यूज पंजाब): अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत में सरकारी वकील जोसन व पुलिस ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर बैंक से लोन लेकर गड़बड़ी के आरोपी देशबंधू सुखीजा पुत्र भूपिंद्र, राजेश सुखीजा पुत्र भूपिंद्र, आदर्श सुखीजा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील तथा बैंक के वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए बैंक के साथ गड़बड़ी करने के आरोप में तीनों देशबंधू सुखीजा, राजेश सुखीजा, आदर्श सुखीजा को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष की कैद व 9-9 हजार रूपये जुर्मोने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार फाजिल्का कोआप्रेटिव बैंक के मैनेजर विनोद शर्मा के बयानों पर नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं.167, 168, 169, 22.08.17 भांदस की धारा 420, 417, 200, 177 व अन्य धाराओं में बैंक से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। तीनों आरोपी अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश हुए और अपनी जमानत करवाई। 5 वर्ष बाद तीनों आरोपियों को अदालत ने 2-2 वर्ष की कैद व 9-9 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फोटो: 8 आरोपी (फाईल फोटो)।


-- ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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