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बलुवाना न्यूज पंजाब छात्रा को भगाने वाले आरोपी की जमानत मंजूर अबोहर, 23 दिसंबर (बलुवाना न्यूज पंजाब): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज विश्लेष कुमार की अदालत में नाबालिग लडक़ी को भगाने के आरोप में छोटू लाल पुत्र राम लखन वासी नानक नगरी गली नं. 9 के वकील करण पुंछी ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पंजाब पुलिस ने अपनी दलीलेें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद छोटू लाल की जमानत मंजूर की। गौरतलब है कि नगर थाना पुलिस ने लडक़ी की माता के बयानों पर मुकदमा नं. 303, 15.11.22 भांदस की धारा 363, 366ए के तहत उनके मकान में किराए पर रहने वाले छोटू पुत्र रामलखन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फोटो:5, अदालत से बाहर आते वकील व छोटू लाल।

  

 बलुवाना न्यूज पंजाब

छात्रा को भगाने वाले आरोपी की जमानत मंजूर

अबोहर, 23 दिसंबर (बलुवाना न्यूज पंजाब): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज विश्लेष कुमार की अदालत में नाबालिग लडक़ी को भगाने के आरोप में  छोटू लाल पुत्र राम लखन वासी नानक नगरी गली नं. 9 के वकील करण पुंछी ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पंजाब पुलिस ने अपनी दलीलेें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद छोटू लाल की जमानत मंजूर की।

गौरतलब है कि  नगर थाना पुलिस ने लडक़ी की माता के बयानों पर मुकदमा नं. 303, 15.11.22 भांदस की धारा 363, 366ए के तहत उनके मकान में किराए पर रहने वाले छोटू पुत्र रामलखन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

फोटो:5, अदालत से बाहर आते वकील व छोटू लाल।

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